भारत सरकार की ई-श्रम कार्ड योजना ने असंगठित क्षेत्र के मजदूरों और कामगारों के लिए उम्मीद की नई किरण जगाई है। इस योजना के तहत अब प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के जरिए ई-श्रम कार्ड धारकों को हर महीने ₹3000 की पेंशन और कई अन्य फायदों का मौका मिल रहा है। आइए, इस योजना के बारे में विस्तार से जानते हैं, जिसमें पात्रता, आवेदन प्रक्रिया, लाभ और अन्य जरूरी जानकारी शामिल है।
ई-श्रम कार्ड क्या है?ई-श्रम कार्ड भारत सरकार का एक डिजिटल पहचान पत्र है, जो असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए बनाया गया है। इसे श्रम और रोजगार मंत्रालय के ई-श्रम पोर्टल के जरिए जारी किया जाता है। इसका मकसद है देश के निर्माण श्रमिकों, रेहड़ी-पटरी वालों, घरेलू कामगारों और गिग वर्कर्स जैसे असंगठित क्षेत्र के लोगों का एक राष्ट्रीय डेटाबेस तैयार करना। यह कार्ड धारकों को कई सरकारी योजनाओं, खासकर प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, का लाभ लेने में मदद करता है।
प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना: एक नजरप्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना (PM-SYM) एक ऐसी पेंशन योजना है, जो असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को 60 साल की उम्र के बाद आर्थिक सहारा देती है। इस योजना के तहत पात्र ई-श्रम कार्ड धारकों को हर महीने ₹3000 की पेंशन मिलती है, जो सीधे उनके बैंक खाते में जमा होती है। यह योजना बुढ़ापे में स्थिर आय सुनिश्चित करती है, ताकि श्रमिकों का जीवन स्तर बेहतर हो सके।
ई-श्रम कार्ड धारकों को मानधन योजना के फायदेमानधन योजना के तहत ई-श्रम कार्ड धारकों को कई शानदार लाभ मिलते हैं:
- मासिक पेंशन: 60 साल की उम्र के बाद हर महीने ₹3000 की पेंशन।
- आर्थिक सुरक्षा: बुढ़ापे में नियमित आय, जिससे रोजमर्रा की जरूरतें आसानी से पूरी हो सकें।
- पारदर्शी हस्तांतरण: पेंशन की राशि सीधे बैंक खाते में जमा होती है, जिससे कोई गड़बड़ी नहीं होती।
- सामाजिक स्थिरता: असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा।
- परिवार को सहारा: अगर धारक की मृत्यु हो जाती है, तो पेंशन का लाभ उनके पति या पत्नी को मिल सकता है।
मानधन योजना का लाभ लेने के लिए आपको निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी होंगी:
- आपके पास ई-श्रम कार्ड होना चाहिए।
- उम्र 18 से 40 साल के बीच होनी चाहिए।
- मासिक आय ₹15,000 से कम होनी चाहिए।
- आवेदक असंगठित क्षेत्र का श्रमिक हो, जैसे निर्माण मजदूर, रिक्शा चालक या गिग वर्कर।
- भारत का नागरिक होना जरूरी है।
- आवेदक EPFO/ESIC का सदस्य नहीं होना चाहिए।
- आवेदक को आयकर दाता नहीं होना चाहिए।
ई-श्रम कार्ड धारक प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से आवेदन कर सकते हैं। जानिए कैसे:
ऑनलाइन आवेदन- आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं: mandhan.in पर विजिट करें।
- रजिस्ट्रेशन: “Click Here to Apply Now” पर क्लिक करें और सेल्फ रजिस्ट्रेशन चुनें।
- विवरण भरें: आधार नंबर, मोबाइल नंबर और अन्य जरूरी जानकारी दर्ज करें।
- दस्तावेज अपलोड करें: आधार कार्ड, बैंक खाता विवरण और अन्य जरूरी दस्तावेज अपलोड करें।
- फॉर्म सबमिट करें: सभी जानकारी जांचने के बाद फॉर्म सबमिट करें।
- पुष्टि: आवेदन स्वीकृत होने पर आपको एक कन्फर्मेशन मैसेज मिलेगा।
- अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) या लोक सेवा केंद्र पर जाएं।
- जरूरी दस्तावेज जमा करें।
- ऑपरेटर से आवेदन प्रक्रिया पूरी करने को कहें।
- रसीद लें और अगर कोई शुल्क हो तो उसका भुगतान करें।
आवेदन के लिए आपको ये दस्तावेज चाहिए होंगे:
- आधार कार्ड
- ई-श्रम कार्ड
- बैंक खाता पासबुक
- मोबाइल नंबर (आधार से लिंक)
- पैन कार्ड (अगर उपलब्ध हो)
- पासपोर्ट साइज फोटो
- ईमेल आईडी (वैकल्पिक)
मानधन योजना के अलावा, ई-श्रम कार्ड धारकों को कई और लाभ मिलते हैं:
- दुर्घटना बीमा: मृत्यु या पूर्ण विकलांगता पर ₹2 लाख और आंशिक विकलांगता पर ₹1 लाख का बीमा कवर।
- स्वास्थ्य बीमा: आयुष्मान भारत योजना के तहत ₹5 लाख तक का मुफ्त इलाज।
- आर्थिक सहायता: कुछ राज्यों में हर महीने ₹1000 की मदद।
- क्रेडिट कार्ड: स्ट्रीट वेंडर्स के लिए ₹30,000 तक का क्रेडिट कार्ड।
- रोजगार के अवसर: कौशल और अनुभव के आधार पर नौकरी के नए मौके।
- सही जानकारी दें: आवेदन में सभी जानकारी सटीक होनी चाहिए।
- मोबाइल नंबर लिंक करें: आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर इस्तेमाल करें।
- नियमित अपडेट: ई-श्रम पोर्टल पर अपनी जानकारी समय-समय पर अपडेट करें।
- हेल्पलाइन: किसी भी परेशानी के लिए हेल्पलाइन नंबर 14434 पर संपर्क करें।
- धोखाधड़ी से बचें: ई-श्रम कार्ड बनवाना पूरी तरह मुफ्त है, किसी को पैसे न दें।
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