उरई, 28 अक्टूबर (Udaipur Kiran) . कालपी कोतवाली क्षेत्र इलाके में धोखाधड़ी से प्लाट बेचने का झांसा देकर 4.50 लाख रुपए हड़पने के मामले में पीड़ित व्यक्ति के द्वारा न्यायालय के आदेश पर दो नामजद व्यक्तियों के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया गया है. पुलिस इस प्रकरण की विवेचना करने में जुट गई है.
उक्त मामले को लेकर वादी अंकित गुप्ता पुत्र ज्ञान प्रकाश निवासी मोहल्ला टरननगंज कालपी ने मुकदमा दर्ज कराते हुए अवगत कराया है कि आरोपियों शाह आलम खान निवासी बलरामपुर हाल मुकाम मोहल्ला रामगंज कालपी तथा उसकी पत्नी इलाहाबाद बैंक शाखा कालपी के सामने जमीन का एक प्लांट दिखाते हुए प्लांट की बिक्री का सौदा 6 लाख रुपए में तय किया था. प्रार्थी 3 लाख 19 हजार रुपए नगद तथा मोबाइल के विभिन्न ट्रांजैक्शन के द्वारा 130000 ट्रांसफर करके आरोपी को दिए हैं. प्लाट का जब बैनामा करने की बात आई तो पता चला कि आरोपी टालमटोल कर रहे हैं. वादी के मुताबिक प्लाट आरोपियों के नाम ही नहीं है. तथा ठगी करते रहते हैं. न्यायालय के आदेश पर पुलिस ने आरोपियों के विरुद्ध वी एन एस एस की सुसंगत धाराओं 316 (2) तथा 338 (4) के अंतर्गत मुकदमा दर्ज कर लिया है. रामगंज पुलिस चौकी इंचार्ज सब इंस्पेक्टर विशाल भड़ाना द्वारा विवेचना शुरू कर दी गई है.
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(Udaipur Kiran) / विशाल कुमार वर्मा
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