Next Story
Newszop

महिला की हत्या करने वाले अभियुक्त युवक को उम्रकैद

Send Push

जयपुर, 3 मई . सत्र न्यायालय, महानगर प्रथम ने खो-नागोरियान थाना इलाके में धारदार चाकू से कई वार कर महिला की हत्या करने वाले अभियुक्त गौतम जाटव को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. पीठासीन अधिकारी नंदिनी व्यास ने अपने आदेश में कहा कि अभियोजन पक्ष अभियुक्त के खिलाफ हत्या का अपराध साबित करने में सफल रहा है. अभियुक्त ने भागन्ती देवी की हत्या करने के आशय से ही दुकान से चाकू खरीदा था और उस चाकू से उसके पेट पर कई बार गंभीर वार किए, ताकि हर स्थिति में उसकी मृत्यु हो सके. ऐसे में अभियुक्त के प्रति नरमी का रुख नहीं अपनाया जा सकता.

अभियोजन पक्ष की ओर से लोक अभियोजक एलए खान ने बताया कि परिवादी बृजेश मीना ने खो-नागोरियान पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसके माता-पिता गोनेर रोड स्थित पावर हाउस में करीब चार महीने से रह रहे हैं. वह 27 अगस्त 2023 को अपनी मां से मिलकर जगतपुरा गया हुआ था. दोपहर करीब 2 बजे रमेश मीणा ने फोन कर बताया कि उसकी मां को गौतम जाटव नाम के व्यक्ति ने चाकू से कई जगह पर वार कर घायल कर दिया है. उसकी मां को एसएमएस अस्पताल लेकर जा रहे हैं. अस्पताल में पांच दिन भर्ती रहने के बाद उसकी मौत हो गई. पुलिस ने रिपोर्ट पर कार्रवाई कर आरोपी की गिरफ्तारी की और अपराध में काम में लिए गए चाकू सहित अन्य सामान की बरामदगी कर आरोपी के खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किया. कोर्ट में गवाहों ने बयानों में अभियुक्त की पहचान की और कहा कि भागन्ती देवी को चाकू मारने वाला गौतम ही था. वह जब महिला को चाकू के कई वार कर भाग रहा था तो जनता ने उसे पकड़ लिया था और गेट से बांध दिया था. वहीं एफएसएल रिपोर्ट में भी साबित हो गया कि अभियुक्त ने ही भागन्ती देवी की हत्या की थी.

—————

Loving Newspoint? Download the app now