जौनपुर,31 मई . अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी प्रथम सुरेंद्र प्रताप यादव की अदालत ने शनिवार को 7 वर्ष पूर्व मुंगरा बादशाहपुर थाना क्षेत्र में विकलांग युवती के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी वृद्ध को 12 वर्ष के सश्रम कारावास व 15000 रुपए अर्थदंड से दंडित किया.
अभियोजन कथानक के अनुसार मुंगरा बादशाहपुर थाना क्षेत्र निवासी एक व्यक्ति ने अभियोग पंजीकृत करवाया कि दिनांक 8 अक्टूबर 2018 को उसकी बहन घर में अकेली थी. शाम 5:00 बजे पड़ोस का रहने वाला रामचंद्र बिन्द उसके घर में घुस गया और उसका हाथ पकड़ कर छेड़खानी करने लगा. मेरी बहन के शोर मचाने पर वह भागने लगा तब अगल-बगल के लोग उसे दौड़ाकर पकड़े और मारे पीटे. उसे लेकर हम लोग थाने आए हैं.पीड़िता ने अपने बयान में बताया कि आरोपी रामचंद्र उसके घर में घुस गया और जान से मारने की धमकी देकर उसके साथ दुष्कर्म किया. अभियोजन पक्ष की तरफ से अधिवक्ता मंजीत कौर के द्वारा परीक्षित कराए गए गवाहों के बयान एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के परिशीलन के पश्चात अदालत ने आरोपी 65 वर्षीय वृद्ध रामचंद्र को भादंवि की धारा 376 के अंतर्गत दुष्कर्म के आरोप में दोषसिद्ध पाते हुए 12 वर्ष के सश्रम कारावास व 15000 रुपए अर्थदंड से दंडित किया.
/ विश्व प्रकाश श्रीवास्तव
You may also like
कनिमोझी के नेतृत्व में स्पेन पहुंचा भारतीय प्रतिनिधिमंडल, महात्मा गांधी की प्रतिमा पर अर्पित की श्रद्धांजलि
11 साल बाद आईपीएल फाइनल में पहुंचा पंजाब, वीडियो में जानें कप्तान श्रेयस अय्यर ने जडी फिफ्टी, अब बेंगलुरु से टक्कर
RCA Update : परचेज कमेटी के चेयरमैन बनने के साथ सुशील जैन के कन्धों पर आइ बड़ी जिम्मेदारी, एडहॉक कमेटी का बड़ा फैसला
जॉन की कहानी में भावनाओं का तूफान: 'Days of Our Lives' में अंतिम क्षण
अंबिकापुर : एलएचबी कोच के साथ अगले माह से शुरू होगा जबलपुर ट्रेन का परिचालन