प्रयागराज, 25 अगस्त (Udaipur Kiran) । इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने डीएम कुशीनगर महेंद्र सिंह तंवर को अवमानना नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने कहा है कि 27 मई 2025 के आदेश का पालन करें या सात अक्टूबर को अदालत में हाजिर हों।
यह आदेश न्यायमूर्ति नीरज तिवारी ने मनोहर गुप्ता की अवमानना अर्जी पर दिया। याची ने हथियार लाइसेंस के लिए आवेदन किया था। आवेदन पर डीएम की ओर से कोई फैसला नहीं लिए जाने पर उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की। कोर्ट ने 27 मई 2025 के आदेश से याची के आवेदन पर छह सप्ताह में फैसला लेने के लिए डीएम को आदेश दिया था।
इसके बाद भी डीएम की ओर से आदेश का पालन नहीं किया गया। इस पर याची ने हाईकोर्ट में अवमानना अर्जी दाखिल की। याची अधिवक्ता ने दलील दी कि डीएम की ओर से कोर्ट के आदेश की अवहेलना की गई है। कोर्ट ने पक्षों को सुनने के बाद डीएम के खिलाफ अवमानना नोटिस जारी कर दी।
—————
(Udaipur Kiran) / रामानंद पांडे
You may also like
तीन साल पहले की थी लव मैरिज फिर हुई तीसरे की एंट्रीˈ और भैया को… ननदों ने खोला भाभी का खौफनाक राज
छत्तीसगढ़ में निकली 5000 शिक्षकों की भर्ती, युवाओं के लिए सुनहरा अवसर
Election Commission On Bihar SIR: बिहार एसआईआर पर चुनाव आयोग ने दी बड़ी जानकारी, कहा- ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में शामिल लोगों में से…
ये है दुनिया का एकमात्र मुस्लिम बहुल देश जहां हर घर मेंˈ पढ़ी जाती है रामायण! नाम सुनकर चौंक जाओगे
बीडब्ल्यूएफ बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप : पहले ही दौर में हारे लक्ष्य सेन, विश्व नंबर-1 शी यू ची से मिली हार