इंटरनेट डेस्क। अक्षय कुमार की फिल्म जॉली एलएलबी-3 की रिलीज पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका पर हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने इंकार कर दिया है। याचिका में आरोप लगाया गया था कि फिल्म कानूनी पेशे के लिए अपमानजनक है। न्यायमूर्ति संगीता चंद्रा और न्यायमूर्ति बृज राज सिंह की खंडपीठ ने जय वर्धन शुक्ला की याचिका पर आदेश पारित किया है।
न्यायालय ने याचिका में उठाए गए आपत्तियों को दरकिनार करते हुए कहा कि हमने उक्त फिल्म के तीन आधिकारिक ट्रेलर/टीजर देखे, इनमें ऐसा कुछ भी आपत्तिजनक नहीं है, जिस पर हमारे दखल की आवश्यकता हो। न्यायालय ने कहा कि फिल्म के एक गाने ‘भाई वकील है’ के बोल भी देखे, इसमें भी ऐसा कुछ नहीं मिला जो वास्तविक वकीलों के विरुद्ध हो।
याची की ओर से दलील दी गई थी कि फिल्म का ट्रेलर और गाने यूट्यूब व सोशल मीडिया पर व्यापक रूप से प्रसारित हो रहे हैं, जिससे अधिवक्ताओं की छवि को नुकसान पहुंच रहा है और न्यायपालिका पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है।
pc- illustrateddailynews.com
You may also like
भारत के रिटेल पेमेंट में चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में डिजिटल ट्रांजैक्शन का योगदान 99.8 प्रतिशत : रिपोर्ट
SBI CBO Result 2025: एसबीआई सर्किल बेस्ड ऑफिसर भर्ती का रिजल्ट घोषित, सीधे लिंक से करें डाउनलोड
वनडे सीरीज की तैयारी में जुटे भारतीय खिलाड़ी का पहला वीडियो आया सामने, जानिए कौन है ये दिग्गज प्लेयर ?
घरवालों को देता नही था चव्वनी, औरत के` चक्कर में बूढे ने गंवाए 9 करोड़-जानकर पीट लेंगे सिर
क्रेडिट कार्ड का ज़्यादा इस्तेमाल आपके स्कोर को कर सकता है बर्बाद, जानिए इसका सोल्यूशन