नई दिल्ली: यह खबर ईपीएफओ या कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के सात करोड़ से भी ज्यादा सदस्यों के लिए महत्वपूर्ण है। ईपीएफओ ने इनके हित में एक बड़ा फैसला लिया है। यह फैसला उन परिवारों के लिए महत्वपूर्ण है जिनके सदस्य की मृत्यु हो गई है। अब EPFO ने मृत्यु दावों (Death Claim) के निपटान की प्रक्रिया (Settlement Process) को पहले से ज्यादा आसान बना दिया है।
क्या हुआ है नया
EPFO के एक नए सर्कुलर के मुताबिक अब मृतक सदस्य के नाबालिग बच्चों के बैंक खाते में सीधे पैसे जमा किए जाएंगे। इसके लिए अभिभावक प्रमाण पत्र (Guardianship Certificate) की भी जरूरत नहीं होगी। अभी तक कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के किसी सदस्य की मृत्यु हो जाने पर उनके परिवार को PF, पेंशन या बीमा के पैसे निकालने में बहुत परेशानी होती थी। उन्हें न्यायालय से अभिभावक प्रमाण पत्र बनवाना पड़ता था। इन सब कागजात को जमा करने में कई महीने लग जाते थे। इससे परिवारों को आर्थिक परेशानी तो होती ही थी, दोड़-धूप भी खूब करना होता है।
नए सर्कुलर में क्या कहा गया है?
EPFO ने इस बारे में 13 अगस्त 2025 को एक सर्कुलर जारी किया है। इसमें कहा गया है, "इस प्रक्रिया को आसान बनाने और नाबालिग बच्चों को जल्दी भुगतान सुनिश्चित करने के लिए, यह निर्देश दिया जाता है कि यदि नाबालिग बच्चों के बैंक खातों में भुगतान किया जा रहा है तो किसी अलग अभिभावक प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है।" EPFO का कहना है कि वे चाहते हैं कि पैसा जल्दी मिले और बच्चों को बिना किसी परेशानी के उनका हक मिल जाए।
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अब क्या करना होगा
EPFO का कहना है कि ईपीएफओ के दावा का पैसा आसानी से निकल जाए, इसके लिए सदस्य के हर बच्चे के नाम पर अलग-अलग बैंक खाता खुलवाना होगा। इसके बाद PF और बीमा का पैसा सीधे उसी खाते में जमा किया जाएगा। एक बार क्लेम की राशि इस खाते में आ जाए, फिर उसे निकालने में कोई परेशानी नहीं होगी।
इसके लिए कौन सा फार्म?
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में एक EPF फॉर्म 20 प्रचलन में है। यह एक खास फॉर्म है, जिसका उपयोग मृतक EPF सदस्य के PF खाते से पैसे निकालने के लिए होता है। इसे मृतक सदस्य का नॉमिनी, कानूनी वारिस या अभिभावक भर सकता है। यह फॉर्म PF खाते के फाइनल क्लेम करने के लिए होता है।
क्या हुआ है नया
EPFO के एक नए सर्कुलर के मुताबिक अब मृतक सदस्य के नाबालिग बच्चों के बैंक खाते में सीधे पैसे जमा किए जाएंगे। इसके लिए अभिभावक प्रमाण पत्र (Guardianship Certificate) की भी जरूरत नहीं होगी। अभी तक कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के किसी सदस्य की मृत्यु हो जाने पर उनके परिवार को PF, पेंशन या बीमा के पैसे निकालने में बहुत परेशानी होती थी। उन्हें न्यायालय से अभिभावक प्रमाण पत्र बनवाना पड़ता था। इन सब कागजात को जमा करने में कई महीने लग जाते थे। इससे परिवारों को आर्थिक परेशानी तो होती ही थी, दोड़-धूप भी खूब करना होता है।
नए सर्कुलर में क्या कहा गया है?
EPFO ने इस बारे में 13 अगस्त 2025 को एक सर्कुलर जारी किया है। इसमें कहा गया है, "इस प्रक्रिया को आसान बनाने और नाबालिग बच्चों को जल्दी भुगतान सुनिश्चित करने के लिए, यह निर्देश दिया जाता है कि यदि नाबालिग बच्चों के बैंक खातों में भुगतान किया जा रहा है तो किसी अलग अभिभावक प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है।" EPFO का कहना है कि वे चाहते हैं कि पैसा जल्दी मिले और बच्चों को बिना किसी परेशानी के उनका हक मिल जाए।
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अब क्या करना होगा
EPFO का कहना है कि ईपीएफओ के दावा का पैसा आसानी से निकल जाए, इसके लिए सदस्य के हर बच्चे के नाम पर अलग-अलग बैंक खाता खुलवाना होगा। इसके बाद PF और बीमा का पैसा सीधे उसी खाते में जमा किया जाएगा। एक बार क्लेम की राशि इस खाते में आ जाए, फिर उसे निकालने में कोई परेशानी नहीं होगी।
इसके लिए कौन सा फार्म?
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में एक EPF फॉर्म 20 प्रचलन में है। यह एक खास फॉर्म है, जिसका उपयोग मृतक EPF सदस्य के PF खाते से पैसे निकालने के लिए होता है। इसे मृतक सदस्य का नॉमिनी, कानूनी वारिस या अभिभावक भर सकता है। यह फॉर्म PF खाते के फाइनल क्लेम करने के लिए होता है।
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