इस बोगी में ब्रेक सिस्टम, सिग्नलिंग डिवाइस और बाकी ऑपरेशन से जुड़े जरूरी स्विच होते हैं, जिसे छेड़ना खतरनाक साबित हो सकता है। इसी के चलते गार्ड कोच में सफर करना मना होता है। लेकिन एक पैसेंजर इसी कोच में बैठे-बैठे चाय के अस्वच्छ तरीके से बनाने का वीडियो बनाता है और उसे सोशल मीडिया पर डाल देता है। जिसके वायरल होते ही वह खुद रेलवे के सवालों का जवाब नहीं दे पाता।
रेलवे के सवालों के जवाब में…गार्ड कोच में बैठा हुआ पैसेंजर चाय बनाने वाले IRCTC कर्मचारी का वीडियो बना लेता है। गार्ड कोच में सफर करना कानूनी रूप से गलत है, लेकिन इस प्रकार चाय बनाने को भी सही नहीं ठहराया जा सकता है। वायरल क्लिप में कैटरिंग वाला चाय बनाने के लिए इमर्जन रॉड का उपयोग करता है, जिसे वह स्विच में लगाकर चाय के कंटेनर में डाल देता है, ताकि चाय गरम हो जाए। इस पूरी घटना को पैसेंजर कैमरे में रिकॉर्ड कर लेता है, जिसकी वीडियो अब इंटरनेट पर वायरल हो रही है। लेकिन सवाल यह है कि जब गार्ड कोच में सफर करने की अनुमति नहीं है, तो यह पैसेंजर उसमें कैसे सफर कर सकता है? या फिर यह भी हो सकता है कि क्लिप में दिख रहा बंदा गार्ड स्टाफ से संबंधित हो। लेकिन रेलवे के सवाल पर वह जवाब नहीं दे पाता है। X पर इस वीडियो को @Rudra201728 ने पोस्ट करते हुए रेल मंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक को टैग किया था। साथ ही, रेलवे को भी टैग किया था। यूजर ने पोस्ट के कैप्शन में लिखा- ट्रेन नंबर 20806 AP एक्सप्रेस में नई तकनीक वाली चाय बनाने की मशीन है क्या? यात्रियों की सेहत से खिलवाड़ या नई तकनीक का आविष्कार? इस पर ध्यान दें।
रेलवे का जवाब… इस घटना को वायरल होता देख पहले @RailwaySeva ने इस पर रिप्लाई किया है और लिखा- हम यह सुनकर/देखकर चिंतित हैं और जल्द से जल्द मदद करना चाहेंगे। हमें आपके यात्रा की डिटेल(पीएनआर/यूटीएस नंबर) और मोबाइल नंबर चाहिए। जिसे आप हमें DM (डायरेक्ट मैसेज) के माध्यम से भेज सकते हैं।
पैसेंजर का रिप्लाई…

रेलवे के डिटेल मांगने के जवाब में पैसेंजर फंस गया और उसने लिखा कि क्या ये चाय सिर्फ 1 या 2 पैसेंजर ने पी होगी? जिससे आपको ट्रेवल डिटेल की जरूरत है? ये साबित होता है कि आप पैसेंजर डिटेल का हवाला देकर कोई एक्शन नहीं लेना चाहते है। इस कमेंट के रिप्लाई में रेलवे ने सेंट्रल रेलवे पुलिस फोर्स से एक्शन की डिमांड की, जिसके जवाब में @RPFCR ने भी रिप्लाई किया।
@rpfcrngp ने लिखा कि ‘घटना से निरीक्षक नागपूर, नरखेड़, आमला तथा बैतूल को अवगत कराया गया है व उक्त की तलाश कर उचित कार्यवाही करने बाबत निर्देशित किया गया है।’ इसके अलावा IRCTC ने भी लिखा कि सर, प्लीज अपना पीएनआर और मोबाइल नंबर डायरेक्ट मैसेज में शेयर करें।
BNS की धारा 329 के तहत ट्रेन के गार्ड कोच में सफर करना दंडनीय अपराध है। इसे आपराधिक अतिक्रमण के तौर पर देखा जाता है। जिसके लिए 3 महीने की सजा और 5 हजार तक का जुर्माना भी हो सकता है।
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