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'रोई रोई बिनाले' में जुबीन गर्ग की रिकॉर्डिंग वाली आवाज होगी इस्तेमाल, निर्देशक ने किया ऐलान

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गुवाहाटी, 4 अक्टूबर . फिल्म ‘रोई रोई बिनाले’ दिवंगत गायक जुबीन गर्ग की आखिरी फिल्म होगी. उन्होंने इस फिल्म के कुछ गानों की रिकॉर्डिंग की थी. उनकी कुछ डबिंग बाकी थी, लेकिन उनके यूं अचानक चले जाने से यह पूरा न हो सका.

अब फिल्म के डायरेक्टर राजेश भुयान ने कहा कि वह फिल्म ‘रोई रोई बिनाले’ में दिवंगत गायक जुबीन गर्ग की मूल (रिकॉर्डिंग वाली) आवाज का इस्तेमाल करेंगे. यह फिल्म जल्द ही रिलीज होगी. यह फिल्म लाखों लोगों के दिलों में बसे जुबीन गर्ग को श्रद्धांजलि होगी.

असमिया फिल्म निर्माता राजेश भुयान ने से बात करते हुए कहा, “जब भी कोई नया गाना बनाते थे, जुबीन गर्ग मुझे देर रात फोन करते थे और मुझे सुनाते थे. पिछले तीन सालों से हम फिल्म रोई रोई बिनाले पर काम कर रहे थे. अक्सर उनसे इसी पर बात होती थी. हालांकि जुबीन अब हमारे साथ नहीं हैं, उन्होंने 31 अक्टूबर को फिल्म रिलीज करने का फैसला किया था. हम उनकी इच्छा का सम्मान करेंगे और इसे उसी तारीख को फिल्म रिलीज करेंगे.

उन्होंने आगे कहा, “जहां तक डबिंग की बात है, जुबीन की आवाज लगभग 80 फीसदी रिकॉर्डिंग में अच्छी है; वह बाकी की 20 प्रतिशत की रिकॉर्डिंग करने वाले थे, लेकिन उससे पहले ही उनका निधन हो गया. हमने India के सबसे बेहतरीन साउंड इंजीनियरों को रिकॉर्डिंग भेजी है और हमें उम्मीद है कि जुबीन की असली आवाज बरकरार रहेगी. इसमें हम उसी का इस्तेमाल करेंगे.”

उन्होंने यह भी कहा कि जुबीन गर्ग की मौत के केस की गहन जांच होनी चाहिए. भुयान ने कहा, “ज़ुबीन को न्याय मिलना चाहिए. जो लोग उसे सिंगापुर ले गए, उचित चिकित्सा देखभाल प्रदान करने में विफल रहे, और उसे मौत के मुंह में धकेल दिया, उन्हें सजा मिलनी चाहिए.”

उन्होंने यह भी कहा कि वह एसआईटी की जांच से संतुष्ट हैं और उनको उम्मीद है कि जल्द ही कुछ बड़े खुलासे होने वाले हैं.

बता दें कि हाल ही में इस केस में दो लोगों, श्यामकनु महंत और सिद्धार्थ सरमा, को गिरफ्तार किया गया था. सीआईडी ने दोनों पर दो अन्य धाराएं लगाई हैं. इसके साथ ही छह अन्य लोगों को भी पूछताछ के लिए बुलाया गया है. सीआईडी एवं एसआईटी के विशेष Police महानिदेशक एमपी गुप्ता ने बताया कि गायक जुबीन गर्ग की मौत के केस में सीआईडी ने बीएनएस धारा 61(2)/105/106(1)/103 के तहत केस दर्ज किया है. इस मामले से जुड़े अन्य लोगों को नोटिस जारी कर 6 अक्टूबर को सीआईडी के समक्ष पेश होने का निर्देश दिया गया है.

जेपी/डीएससी

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