New Delhi, 26 सितंबर . अरुणाचल प्रदेश के तिरप समेत चार जिलों को 6 महीने के लिए ‘अशांत क्षेत्र’ घोषित कर दिया गया है. इसे लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अधिसूचना जारी की है.
गृह मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार, केंद्र Government ने सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम 1958 (1958 का 28) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 30 मार्च की अधिसूचना के तहत अरुणाचल प्रदेश के चार जिलों को ‘अशांत क्षेत्र’ घोषित किया है, जिसमें तिरप, चांगलांग, लांगडिंग और नामसई जिले शामिल हैं. घोषित अशांत क्षेत्र में असम राज्य की सीमा से लगे अरुणाचल प्रदेश के नामसई जिले में नामसई, महादेवपुर एवं चौखम Police थानों के अधिकार क्षेत्र आते हैं.
पहले केंद्र Government ने इन जिलों को 1 अप्रैल 2025 से छह माह की अवधि तक ‘अशांत क्षेत्र’ के रूप में घोषित किया था. अब अरुणाचल प्रदेश में कानून व्यवस्था की आगे और समीक्षा की गई है.
कानून व्यवस्था की समीक्षा के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अधिसूचना जारी कर कहा कि अरुणाचल प्रदेश में तिरप, चांगलांग, लांगडिंग और नामसई जिले को सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 की धारा 3 के अंतर्गत दिनांक 1 अक्टूबर से छह माह तक, अगर इस घोषणा को इससे पहले वापस न लिया जाए, अशांत क्षेत्र’ के रूप में घोषित किया जाता है.
–
डीकेपी/
You may also like
प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी समारोह में शामिल होंगे, जारी करेंगे स्मारक डाक टिकट व सिक्का
मप्रः अंतरराष्ट्रीय वृद्धजन दिवस पर आज वृद्धजनों को समर्पित होंगे अनेक कार्यक्रम
Philippines में आया 6.7 तीव्रता का भूकंप, 31 लोगों की मौत
पुलिस हिरासत में युवक की मौत के चलते कलेक्ट्रेट के सामने धरने पर बैठे राजकुमार रोत, DM-SP की देर रात तक बैठक
6,6,6,6,6,6,6,6 के साथ वैभव सूर्यवंशी का ऑस्ट्रेलिया में तूफानी शतक! कंगारू गेंदबाजों के लिए बने काल