Mumbai , 15 सितंबर . आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) की आर्थिक खुफिया इकाई ने अवैध ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म क्लोज फ्रेंड्स ट्रेडर्स के खिलाफ First Information Report दर्ज की है.
इस प्लेटफॉर्म के खिलाफ मामले की जांच के दौरान यह पता चला कि यह बिना भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) की अनुमति के संचालित हो रहा था और यह नियामक मानदंडों का उल्लंघन कर रहा था.
इस संदर्भ में, ईओडब्ल्यू ने स्पष्ट किया कि यह प्लेटफॉर्म न केवल अवैध था, बल्कि यह निवेशकों को उच्च मुनाफे के झांसे में डालकर धोखाधड़ी करने का काम कर रहा था.
ईओडब्ल्यू के अधिकारियों ने नागरिकों से अपील की है कि वे किसी भी अवैध या अनियमित ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में निवेश न करें. साथ ही, निवेश से पहले हमेशा सेबी या एनएसई से प्लेटफॉर्म की वैधता की पुष्टि करें. अधिकारियों ने यह भी चेतावनी दी कि धोखाधड़ी योजनाओं के खिलाफ सतर्क रहें, खासकर जब ये योजनाएं असामान्य या अवास्तविक लाभ का वादा करती हों.
ईओडब्ल्यू के अधिकारी ने कहा कि हम निवेशकों से अनुरोध करते हैं कि वे हमेशा किसी भी अनधिकृत या असंवर्धित प्लेटफॉर्म में निवेश करने से पहले उसकी वैधता की जांच करें.
ईओडब्ल्यू ने सभी प्रभावित नागरिकों से अपील की है कि वे अपनी शिकायतें सामने लाएं और आर्थिक अपराध शाखा को रिपोर्ट करें. किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी के मामलों में पीड़ित नागरिक ईओडब्ल्यू Mumbai से सहायता प्राप्त कर सकते हैं. अधिकारियों ने आश्वासन दिया कि सभी शिकायतों की गहन जांच की जाएगी और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी.
आर्थिक अपराध शाखा ने इस मामले में त्वरित कदम उठाते हुए अवैध प्लेटफॉर्म के खिलाफ एक First Information Report दर्ज की है और उसकी संचालन प्रक्रिया की गहन जांच शुरू कर दी है. प्लेटफॉर्म के खिलाफ आगे की जांच में धोखाधड़ी और वित्तीय अनियमितताओं का खुलासा किया जाएगा.
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वीकेयू/डीएससी
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