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Lok Adalat 2025: क्या बिना टोकन लिए जा सकते हैं लोक अदालत? इन डॉक्यूमेंट्स की पड़ती है जरूरत

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कई बार ऑफिस पहुंचने की जल्दबाजी तो कई बार इमरजेंसी की स्थिति में जाने-अनजाने लोग ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन कर बैठते हैं. नियमों की अनदेखी करते ही तुरंत सड़क पर लगे कैमरे वाहन का चालान काट देते हैं. इन कैमरों के पास बाज़ जैसी नजर है, यानी इनसे बच पाना मुश्किल ही नहीं नमुमकिन है, अगर आप नियम तोड़ेंगे तो चालान कटना समझिए तय है.

चालान कटने के बाद बहुत से लोग Lok Adalat का इंतजार करते हैं जिससे कि ट्रैफिक चालान को कम पैसों में निपटाया जा सके. लोक अदालत में चालान की राशि कम भी हो सकती है और यहां तक कि चालान माफ भी हो सकता है. 2025 में दो बार लोक अदालत लग चुकी है और तीसरी लोक अदालत कल यानी 13 सितंबर को आयोजित की जाएगी.

आज हम लोक अदालत से जुड़ी कुछ जरूरी जानकारी आपको देंगे जैसे कि क्या कोई भी लोक अदालत जा सकता है? और लोक अदालत जाने के लिए पहले से क्या-क्या तैयारी करनी पड़ती है और लोक अदालत वाले दिन अपने साथ कौन-कौन से दस्तावेज ले जाने पड़ते हैं?

Lok Adalat Next Date 2025

2025 की पहली लोक अदालत 8 मार्च 2025, दूसरी लोक अदालत 10 मई 2025, तीसरी लोक अदालत कल यानी 13 सितंबर 2025 को आयोजित होगी. अगर आप 13 सितंबर को लगने वाली लोक अदालत के लिए टोकन नहीं ले पाए हैं तो आपको अब तीन महीने का लंबा इंतजार करना होगा क्योंकि 13 सितंबर के बाद अब आपको अगला मौका 13 दिसंबर 2025 को मिलेगा.

Lok Adalat 2025: साथ लेकर जाएं ये दस्तावेज

अगर आपने 13 सितंबर को लोक अदालत के लिए टोकन लिया है तो लोक अदालत के लिए घर से निकलने से पहले आपने लोक अदालत के लिए जो टोकन या फिर अप्वाइंटमेंट ली है, उसकी प्रिंट आउट कॉपी को अपने साथ लेकर जरूर जाएं. बिना इस जरूरी दस्तावेज को साथ लिए आपका काम नहीं बनेगा, इसके अलावा अन्य किसी दस्तावेज की जरूरत नहीं पड़ती है क्योंकि इस एक दस्तावेज में चालान की जानकारी और कोर्ट डिटेल्स दी गई होती है.

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Lok Adalat 2025 Timing

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के ऑफिशियल X अकाउंट से शेयर किए गए पोस्ट में बताया गया है कि लोक अदालत का समय सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक का है. लेकिन यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि ऐसा नहीं है कि आप जब मन करे तब 10 से 4 बजे के बीच लोक अदालत जा सकते हैं.

आपने जितने बजे के लिए टोकन लिया है आपको उस टाइम लोक अदालत पहुंचना होगा, अगर आप देरी से पहुंचे तो आपके हाथ से चालान माफ या कम पैसों में निपटाने का मौका निकल जाएगा.

Lok Adalat Token: ऐसे मिलता है ऑनलाइन टोकन

फिलहाल लोक अदालत के लिए अब टोकन नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि टोकन की लिमिट पूरी हो चुकी है. अब केवल जिन लोगों ने टोकन लिया है वो लोग केवल नोटिस का प्रिंट आउट ले सकते हैं. दिल्ली में रहने वाले लोग दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की साइट से टोकन बुक कर सकते हैं, अब तो आपके पास मौका नहीं है लेकिन अगली बार के लिए चलिए आपको अभी से टोकन लेने का पूरा प्रोसेस समझा देते हैं.

  • https://traffic.delhipolice.gov.in/notice/lokadalat पर जाएं. फिलहाल अब इस लिंक के जरिए जो लोग टोकन ले चुके हैं वह प्रिंट निकाल पाएंगे, लेकिन अगली बार लोक अदालत के समय आप इस लिंक के जरिए टोकन बुक कर सकते हैं.
  • इस लिंक को खोलने के बाद टोकन के लिए वाहन नंबर, इंजन या Chassis नंबर मांगा जाता है.
  • डिटेल डालने के बाद पेडिंग नोटिस हुआ तो यहां आपको शो होने लगेगा.
  • नोटिस के राइड साइड में प्रिंट पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपको तीन सवाल पूछे जाएंगे. किस कोर्ट में जाना है, कोर्ट नंबर चुनने के लिए कहा जाएगा और तीसरा आप कितने बजे जाना चाहते हैं वो टाइम आपको चुनना होगा.

ध्यान दें: अगर आप दिल्ली के अलावा अन्य किसी राज्य में रहते हैं तो आप NALSA (राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण) वेबसाइट के जरिए टोकन ले पाएंगे.

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