भारतीय रिज़र्व बैंक
यदि आपका बैंक खाता पिछले दो वर्षों से निष्क्रिय है, तो इसे इनऑपरेटिव माना जाता है। ऐसे में कई लोग यह सोचते हैं कि उस खाते में जमा धन निकालना कठिन है। लेकिन आपको जानकर खुशी होगी कि आप आसानी से अपने पैसे वापस प्राप्त कर सकते हैं।
RBI का विशेष अभियान
भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने नागरिकों की सहायता के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। अक्टूबर से दिसंबर 2025 के बीच, RBI हर जिले में Unclaimed Assets Camp का आयोजन करेगा, जहां लोग अपने पुराने या निष्क्रिय बैंक खातों से पैसे वापस पाने के लिए आवेदन कर सकेंगे।
पैसे का ट्रांसफर
यदि कोई बैंक खाता 2 से 10 वर्षों तक निष्क्रिय रहता है, तो उसे इनऑपरेटिव अकाउंट कहा जाता है। अगर 10 वर्षों तक कोई लेनदेन नहीं होता, तो बैंक उस राशि को RBI के DEA Fund में ट्रांसफर कर देता है। यह फंड 24 मई 2014 को स्थापित किया गया था ताकि ऐसे पैसों का रिकॉर्ड सुरक्षित रखा जा सके। अच्छी बात यह है कि खाता धारक या उसके कानूनी वारिस कभी भी इस पैसे की मांग कर सकते हैं।
पैसे वापस पाने की प्रक्रिया
- यदि आप अपने निष्क्रिय या पुराने बैंक खाते से पैसे निकालना चाहते हैं, तो निम्नलिखित कदम उठाएं:
- किसी भी बैंक शाखा में जाएं, यह जरूरी नहीं कि वह आपकी पुरानी शाखा हो।
- वहां एक फॉर्म भरें और अपने KYC दस्तावेज (जैसे आधार कार्ड, पासपोर्ट, वोटर ID या ड्राइविंग लाइसेंस) संलग्न करें।
- बैंक आपके दस्तावेजों की जांच करेगा।
- जांच पूरी होने के बाद, आपका पैसा ब्याज सहित आपके खाते में वापस आ जाएगा।
RBI के कैंप में सहायता
आप RBI के Unclaimed Assets Camp (अक्टूबर से दिसंबर 2025) में जाकर भी अपने पैसे का दावा कर सकते हैं। इन कैंपों में बैंक अधिकारी आपकी सहायता करेंगे और प्रक्रिया वहीं पूरी की जा सकती है।
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