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बैंकों में बदले जाते हैं कटे या फटे हुए नोट लेकिन इस तरह के नोटों को बैंक लेने से कर सकता है मना, जानें RBI के क्या हैं नियम

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कई बार हमारे हाथ ऐसे नोट लग जाते हैं, जो कटे या फटे हुए हों. वहीं कई बार हमारी लापरवाही से भी नोट फट जाते हैं. कई नोट पुराने होने के कारण फट जाते हैं या फिर गंदे भी हो जाते हैं. ऐसी स्थिति में ऐसे नोटों को हम आगे नहीं चला पाते हैं लेकिन क्या आप जानते हैं भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI के अनुसार, कटे या फटे हुए नोटों को बैंक में बदला जा सकते हैं. जी, हां RBI के नियमों के अनुसार, कटे या फटे हुए नोटों को आसानी से बैंक से बदला जा सकता है.





अगर आपके पास भी कोई खराब या कटा-फटा नोट है, तो आप बैंक जाकर अपने नोट को बदल सकते हैं. हालांकि, कई बार बैंक वाले नोट बदलने से इनकार भी कर देते हैं. ऐसी स्थिति में आपको पहले नोट बदलने के लिए RBI के सभी नियमों के बारे में जरूर पता होना चाहिए. आज हम आपको RBI के नोट बदलने के नियमों के बारे में ही बताने वाले हैं. आइए जानते हैं.



तीन तरह से खराब होते हैं नोटकोई भी नोट तीन तरह से खराब होता है. पहली स्थिति में नोट गंदा हो जाता है और फट जाता है. दूसरी स्थिति में नोट का कुछ हिस्सा फटकर गायब ही हो जाता है. वहीं तीसरी स्थिति में नोट की प्रिंटिंग में कोई एरर होता है यानी नोट सही तरह से छपा नहीं होता है. तीनों तरह के नोटों को लोग बैंक जाकर बदल सकते हैं.



बैंक कब नोट बदलने से कर सकते हैं मना?अगर कोई भी खराब नोट आसानी से पहचान में आ रहा है कि उस नोट का क्या मूल्य है या फिर नोट का कुछ ही हिस्सा गंदा या फटा हुआ है, तो बैंक नोट आसानी से बदल देते है लेकिन अगर नोट का आधे से ज्यादा हिस्सा फटा हुए या गायब है या फिर नोट का आधे से ज्यादा हिस्सा पहचाने योग्य नहीं है तो ऐसी स्थिति में बैंक नोट बदलने से मना कर सकते हैं.



क्या किसी भी बैंक में जाकर बदल सकते हैं नोट?अगर आपको पास कोई फटा या खराब नोट हैं तो जरूरी नहीं है आपको अपने बैंक में जाकर ही नोट को बदलवाना हो. आप किसी भी बैंक में जाकर नोट को बदलवा सकते हैं.

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